कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है. इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 9 से 11 फरवरी तक इन शैक्षेणिक संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया था. हालांकि अभी 11वीं और 12वीं के स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है.
सीएम बोम्मई की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया. सीएम ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और हाईकोर्ट के आदेश का पालन किसी भी सूरत में कराया जाए.
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है. इस मामले में फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं. इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक लगाई थी.