Kerala News: केरल हाईकोर्ट ने एक 12 साल की लड़की को अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया है, जिसे उसके नाबालिग भाई ने गर्भवती कर दिया था. अदालत ने कहा कि भ्रूण अब 34 सप्ताह का है और पूरी तरह से विकसित हो चुका है और गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयारी कर रहा है.
कोर्ट ने कहा कि बच्चे को मेडिकल एक्सपर्ट्स के निर्णय के अनुसार सिजेरियन सेक्शन या सामान्य प्रसव के माध्यम से जन्म लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. लड़की के माता-पिता को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उसका भाई उससे दूर रहे.
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