पतंजलि (Patanjali) आयुर्वेद के को-फाउंडर बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) के खिलाफ अब क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है. केरल की एक कोर्ट में ये मामला कथित रूप से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में दायर किया गया है.
केरल के कोझिकोड में ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 जून को मामले की सुनवाई करेगी.
पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव हाल ही में अपने उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुर्खियों में रहे हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने आधुनिक चिकित्सा की उपेक्षा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने पतंजलि की दवाओं के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था और भ्रामक दावे करने के लिए इसके संस्थापकों को अवमानना नोटिस जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि यह झूठा दावा करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों का इलाज करती हैं, जबकि इसका कोई सही साक्ष्य नहीं है.
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