पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में नया मोड़ आया है. अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad HC) ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के मुताबिक भारत को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका दे.
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इसके साथ ही कोर्ट ने भारत से कहा है कि वो कुलभूषण जाधव के लिए 13 अप्रैल तक वकील करे ताकि अदालत में बहस हो सकते. बता दें कि 51 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. जिसके बाद भारत ने इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी. सुनवाई के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए तथा उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा था.