Lakhimpur Kheri case: लखीमपुर खीरी में किसानों (farmer) को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रद्द कर दी है. कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर (Surrender) करने के लिए कहा है. दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई.
दरअसल आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे हैं, जिन पर कार से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप है. किसान 3 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने BJP के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला और इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी.
यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी हिंसा पर अजय मिश्र टेनी ने कहा, हम निर्दोष थे, इसलिए जनता ने जिताया
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा के मामले में SIT ने 3 महीने के अंदर CJM कोर्ट में 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को नाम जोड़ा था.