Lakhimpur Kheri case: केन्द्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को फिर झटका, SC ने क्यों नहीं दी जमानत?

Updated : Nov 27, 2022 16:41
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Editorji News Desk

Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra, son of Union Minister Ajay Mishra Teni) मोनू को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिर झटका लगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले महीने तक के लिए टल गई है. कोर्ट में अब यह सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. टॉप कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. ट्रायल कोर्ट (trial court) ने आरोप तय करने के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है. लिहाजा ट्रायल कोर्ट उसी दिन या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करे. 

यह भी पढ़ें: Shraddha Murder: राशिद बन 'बहरूपिया' विकास कुमार ने किया आफताब का समर्थन, बुलंदशहर से गिरफ्तार

बता दें इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े मामले में आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका को ऐसी बेंच के सामने रखा जाना चाहिए जिसमें ऐसे जज हों जो पहले इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं. 

Ashish MishraSupreme CourtLakhimpur Kheri CaseAjay Mishra Teni

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