चारा घोटाले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से जमानत मिल गई है. उन्हें अब डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury) से 139 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने को भी कहा है. हालांकि लालू परिवार के लिए अच्छी बात ये है कि अब लालू यादव को चारा घोटाले के पांचों मामले में जमानत मिल गई है. उनके वकील ने कहा कि RJD चीफ जल्द ही जेल से बाहर आएंगे.
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया था. सीबीआई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने पर लालू यादव ने हाईकोर्ट का रूख किया था. अपनी याचिका में उन्होंने आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था.
लालू को इन मामलों में मिल चुकी है जमानत
चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी में लालू जमानत पर हैं. इसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई थी. इसके अलावा देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटले के दूसरे मामले में भी वे जमानत पर हैं. इस मामले में उन्हे साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें 33.13 करोड़ के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के तीसरे मामले में भी जमानत मिली थी. इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी. दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के चौथे मामले में उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वे जमानत पर हैं.