Law Minister Kiren Rijiju: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का जजों की नियुक्ति (appointment of judges) में बहुत ही सीमित रोल है. उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम (Collegium) के सुझाव के आधार पर ही हो सकती है. कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉलेजियम से कहा था कि वह ऐसे नाम भेजें जो समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता. इस वजह से ये अधिकार पूरी तरह से हमारे हाथ में भी नहीं है.
क्या है मामला?
राज्यसभा (Rajya Sabha) में बड़ी संख्या में लंबित केसों को लेकर चल रही बहस के दौरान रिजिजू ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि देश में पांच करोड़ से अधिक केस लंबित हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जज के खाली पड़े पद.
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