2020 Hathras Gang Rape and Murder: हाथरस गैंगरेप मामले में गुरुवार को ढाई साल बाद SC-ST कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया और सिर्फ एक आरोपी संदीप ठाकुर को ही दोषी माना. बरी हुए 3 आरोपियों के नाम हैं- लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह. कोर्ट ने संदीप को गैर इरादतन हत्या (धारा-304) और SC/ST एक्ट मामले में गुनहगार माना है. संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
अहम बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप साबित नहीं हो सका. पीड़ित पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है. गुरुवार सुबह चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई. फैसले से पहले कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी.
14 सितंबर 2020 को हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. गैंगरेप का आरोप गांव के ही चार लड़कों पर लगा था. पीड़िता के साथ बेरहमी हुई थी. बेरहमी से जीभ काट दी गई थी. युवती के भाई ने ही संदीप ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बाद में युवती के बयान को आधार बनाते हुए 26 सितंबर को लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह भी मामले के आरोपी बनाए गए थे.
युवती को गंभीर हालत में 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था लेकिन यहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसने तम तोड़ दिया था.