AAP Office: आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है. दरअसल राउज एवेन्यू इलाके में आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाईकोर्ट की जमीन पर बनी है. इस जमीन का इस्तेमाल राउज एवन्यू कोर्ट के अतिरिक्त कोर्टरूम के निर्माण के लिए होना था. कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर के लिए जमीन के आवंटन के लिए केन्द्र से बात करे. कोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीन महीने की मोहलत दी है और चुनाव के बाद इस दफ्तर को खाली करना पड़ेगा
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्लॉट पर दफ्तर बनाया है वो राउज एवेन्यू की है और दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था. इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने कहा था कि कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है? AAP को ये जमीन वापस करनी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को जमीन 15 जून तक की मोहलत दे दी