लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri violence case) के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जोर का झटका लगा है. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench) ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा को बेल (Bail) देने से इनकार कर दिया.
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हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के दौरान कड़ी टिप्पणी भी की. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल (Justice Krishna Pahal) की सिंगल बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 जुलाई को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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दरअसल तिकोनिया कांड में हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया और हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद हाईकोर्ट जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई कर रहा था.
बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान चार आंदोलनकारी किसानों को कारों के काफिले से कथित तौर पर कुचल दिया गया था. बाद की हिंसा में दो बीजेपी कार्यकर्ता समेत चार अन्य मारे गए थे. पूरे मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बाद में गिरफ्तार किया गया था.