Allahabad High Court: कोरोना काल (Corona period) में ली जा रही स्कूल फीस (school fees) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साल 2020-21 में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 फीसदी माफ किया जायेगा. यानी फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट किया जाएगा. जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें वसूली गई फीस का मूल्य वापस लौटाया जाएगा. इसके लिए हाईकोर्ट ने सभी सकूलों को अभी से 2 महीने का वक्त दिया है.
कोर्ट में अभिभावकों की तरफ से कहा कि गया कि प्राइवेट स्कूलों (private schools) में साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी गई. स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस से एक भी रुपया ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण (commercialization) के अलावा कुछ भी नहीं है.
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