ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे और फिर से बढ़ रहे कोविड केस से बढ़ी चिंता के बीच विभिन्न राज्यों में पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन (Guidelines) जारी किये गए हैं. जिसके तहत 25 दिसंबर यानी शनिवार रात से यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रहेगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा. इसके अलावा शादी समारोह, सभा, बाजार समेत अन्य के लिये नए गाइडलाइंस में क्या हैं नियम जानें यहां.
नए गाइडलाइंस
25 दिसंबर से हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी
नाइट कर्फ्यू के दौरान न्यू ईयर पार्टी या जश्न की इजाजत नहीं होगी
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से आने वालों के लिए वैध टिकट के साथ यात्रा की छूट
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने का साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
किसी भी राज्य या विदेश से यूपी आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाएगी
बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' को बढ़ावा, बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा
शादी और सार्वजनिक समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को अनुमति
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक रहेगी