Life Imprisonment to Asaram Bapu: गुजरात में गांधीनगर की एक कोर्ट ने आसाराम (Asaram Bapu) को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आइए जानते हैं क्या है ये घटना जिसमें आसाराम को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.
साल 2013 में आसाराम पर एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार (Rape Case) का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने (Chandkheda Police Station, Ahmedabad) में FIR दर्ज की गई थी.
FIR के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच शिष्या से कई बार बलात्कार किया. ऐसा तब किया गया जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उनके आश्रम में रहती थी. जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था.
हालांकि, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था. इस मामले में नारायण साई (Narayan Sai) को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है.
आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया.
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