Assam: असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की खैर नहीं है. जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Chief Minister Himanta Vishwa Sharma) ने कहा कि ऐसे पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो कानून (POCSO) के तहत केस दर्ज किया जाएगा. CM ने कहा कि असम में मातृ और शिशु मृत्यु (Maternal and Infant Mortality Rate) की उच्च दर है तथा प्राथमिक कारण बाल विवाह (child marriage) है. उन्होंने कहा कि असम में औसतन 31 फीसदी शादियां कम उम्र में होती हैं. असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.
इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और उसके साथ यौन उत्पीड़न (sexual harrasment) को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. साल 2019 में कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान (capital punishment) किया गया है.
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