Bareilly News: उत्तर प्रदेश (UP) के बरेली जिले की एक अदालत ने अपने दो साल के बेटे और 6 माह की बेटी की हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद (life imprisonment to woman) की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भुता थाना क्षेत्र के मटकापुर निवासी बंटू (Bantu resident of Matkapur of Bhuta police station area) की पत्नी 30 साल की जयंती को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
पति ने 12 नवंबर 2021 को पत्नी जयंती (Jayanti) पर अपने दो बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए भुता थाने में FIR दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था.
बंटू ने आरोप लगाया था कि जयंती को बेवजह गुस्सा आता था और वह बच्चों को बहुत मारती थी. एक दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ, तो उसने लकड़ी काटने वाला बांका लेकर मुझे दौड़ा लिया. इसके बाद, मैं बेटी ममता को लेकर अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला गया. बंटू ने प्राथमिकी में कहा था कि अगले दिन सुबह जब मैं अपने घर लौटा, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. मैंने जयंती को आवाज लगाई, तो वह अंदर से बोली कि उसने बच्चों को मार दिया है. इसके बाद, गांव के लोग वहां जुट गए.
बंटू के मुताबिक, उसने गांववालों की मदद से घर का दरवाजा खोला, तो देखा कि उसके दो साल के बेटे बालकिशन और छह माह की बेटी कोमल की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी. FIR के मुताबिक जयंती ने दोनों बच्चों को गला दबाकर मार दिया था. इसमें कहा गया है कि उस दिन दंपति की बड़ी बेटी सुनीता अपनी बुआ के घर गई थी.