बिहार में शराबबंदी ( Bihar Liquor Ban ) के नियम में ढील दी गई है. जेल में बढ़ते शराबियों की संख्या की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है. अब शराब पीने पर पकड़े गए किसी भी शख्स को जेल नहीं भेजा जाएगा. इसके बदले उसे सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी. यह जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है.
बिहार सरकार ने साल 2021 के नवंबर में एक डेटा जारी किया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक रेड में राज्य के 49 हजार 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसमें शराब पीने वाले और शराब तस्कर भी शामिल थे. 38 लाख 72 हजार 645 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई थी.
कार्रवाई की वजह से जेल और कोर्ट दोनों पर बोझ बढ़ गया है. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
देखें- Nitish Kumar ने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर खुद दिया जवाब, जानिए क्या बोले?