Bilkis Bano Case: 2002 में गुजरात (Gujarat riot) में हुए गोधरा कांड (Godhra) के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषी सभी 11 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा होने के बाद जेल के बाहर मिठाई और माला पहनाकर स्वागत किया गया. गुजरात सरकार (Gujarat government) ने अपनी माफी नीति के तहत इन लोगों की रिहाई की मंजूरी दी थी. स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया (viral video) पर वायरल हो रहा है. इसकी आलोचना भी की जा रही है.
जेल से बाहर आने के बाद याचिका लगाने वाले राधेश्याम शाह ने इस पर खुशी जताई. उनकी याचिका पर ही रिहाई का फैसला हुआ है. राधेश्याम ने कहा कि अब मैं अपने परिवार से मिलूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा.
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बता दें CBI की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
दरअसल गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड हुआ था उसके बाद 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था, इस दौरान उसके परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया गया था. वारदात के वक्त बिलकिस बानो 5 महीने के गर्भवती थी.