हरियाणा के नूंह और मेवात में जारी बुलडोजर एक्शन पर पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया. मालूम हो कि अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी थी और लोग इसका विरोध कर रहे थे.
हिंसा के बाद किए जा रहे बुलडोजर एक्शन को एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई से भी जोड़कर देखा जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक नूंह में इस कार्रवाई के तहत अबतक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं और 162 स्थायी तथा 591 अस्थायी निर्माओं को ढहाया गया है.
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