मुंबई (mumbai)में छात्रा के सामने अश्लील हरकत वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के 2 दिन के भीतर सजा सुना दी गई. इसी के साथ कोर्ट(court) और पुलिस ने इस मामले में एक नजीर पेश की है. दरअसल इस केस में पुलिस(police) ने एक दिन में चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल की और दो दिन में अदालत (Court) ने सजा सुना दी. राम लखन हरिजन नामक आरोपी को मंगलवार (10 अक्टूबर) को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस ने उसे 6 अक्टूबर को आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया था.
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2 दिन में मिली सजा
दरअसल जून में राम लखन हरिजन नामक शख्स ने मुंबई (mumbai) के कैनेडी पूल (Kennedy Pool)के पास एक कॉलेज छात्रा के सामने अश्लील हरकत की थी. इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में लग गई थी. वहीं गांवदेवी पुलिस (gamdevi police station)को 100 दिन बाद कामयाबी मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से पूछताछ की और पुलिस 100 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. मुंबई पुलिस(mumbai police) जोन 2 के डीसीपी निलोत्पल ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने 7 अक्टूबर को ही 40वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (Metropolitan Magistrate Court) में 24 घंटे के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी. कोर्ट ने भी मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लिया और 2 दिन में पीड़िता की गवाही, 65 बी प्रमाण पत्र के साथ सीसीटीवी फुटेज इत्याजि के आधार पर आरोपी को दोषी ठहरा दिया.
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