अब भगवान शिव (Lord Shiva) पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप लगा है और तहसीलदार कोर्ट की ओर से नोटिस (notice) भी जारी हुआ है. अगर आप सोच रहे हैं कि ये 'ओ मॉय गॉड' की तरह किसी फिल्म की स्टोरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये मामला छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायगढ़ जिले का है और भोलेनाथ के खिलाफ रियल में नोटिस जारी हुआ है. सिर्फ यही नहीं नोटिस के मुताबिक अगर भगवान शिव सुनवाई (Hearing) के दौरान पेश नहीं हुए तो उनपर 10 हजार का जुर्माना और बेदखली की कार्रवाई भी हो सकती है.
खबरों के मुताबिक, पूरा मामला यह है कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 25 की सुधा राजवाड़े नामक महिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. इसमें शिव मंदिर समेत 16 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप है. कोर्ट ने राज्य शासन और तहसीलदार ऑफिस को इसकी जांच का आदेश दिया, जिसके बाद शिव मंदिर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें मंदिर के पुजारी या प्रबंधंक के नाम का जिक्र नहीं किया ऐसे में माना जा रहा है कि नोटिस सीधे भगवान शिव के खिलाफ जारी हुआ है.
हालांकि, खबर फैलने के बाद में राजस्व न्यायालय के नायब तहसीलदार ने बताया कि मानवीय भूल की वजह से शिव मंदिर को नोटिस गया है. जिसमें पुजारी के नाम की जगह सीधे शिव मंदिर को नोटिस चला गया है.
तहसीलदार कोर्ट में तलब किए गए भगवान शिव, जुर्माने के साथ हो सकती है बेदखली की कार्रवाई, जानें मामलाट