Delhi Covid Guidelines: दिल्ली में दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी, देखें पूरी ख़बर

Updated : Jan 07, 2022 21:17
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Editorji News Desk

Delhi Covid-19 Guidelines: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को मार्केट, कॉम्प्लेक्स और मॉल की दुकानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इस बाबत DDMA ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं.

दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस इस प्रकार हैं-

  • नॉन एसेंशियल शॉप्स सुबह 10 से रात आठ बजे तक ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी
  • क्षेत्र में प्रति दिन केवल एक ऑथोराइज्ड वीकली मार्केट 50% क्षमता के साथ खुल सकेगी
  • 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी दुकानों की जांच करेंगे जिला मजिस्ट्रेट
  • जिला मजिस्ट्रेट देखेंगे कि दुकानें ऑड ईवन के आधार पर ही खुलें, होगी वीडियो रिकॉर्डिंग
  • जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रो में सभी साप्ताहिक बाजारों की सूची तैयार करेंगे

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, बार, मंडियों, रेलवे स्टेशनों, बस-स्टॉप और आईएसबीटी जैसी जगहों पर ज़्यादा भीड़ ना जुटे.

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