दिल्ली में आज आप (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामले में दो याचिका पहले ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ खारिज की जा चुकी है. ऐसे में अब इस याचिका का क्या औचित्य है और कोर्ट इसमें क्या कर सकता है.अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
इसके साथ ही अदालत ने याचिका को 10 अप्रैल को मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा. संदीप कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है.
आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और दस दिन के ईडी रिमांड के बाद राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
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