Delhi Pollution: दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, एक्शन में केजरीवाल सरकार

Updated : Oct 03, 2022 17:30
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Editorji News Desk

Delhi Pollution: अगर आप दिल्ली में पेट्रोल और डीजल (petrol diesel) वाली गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अब दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (pollution certificate) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिल सकेगा. दिल्ली में आगामी 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों (petrol pumps) पर तेल भरवाने के लिए वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा. अगर प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल पंप वाले तेल देने से मना कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विंटर एक्शन प्लान लागू किया है.

एक्टिव मोड में दिल्ली सरकार 

पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में ये फैसला किया गया है. 

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दिल्ली में बनेगा वॉर रूम

इसके साथ ही 3 अक्टूबर से पर्यावरण मंत्रालय का वॉर रूम काम करने वाला है. ये वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा. बता दें प्रदूषण की रोकथाम के लिए 6 अक्टूबर से दिल्ली सरकार Anti-Dust Campaign यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाली है. 

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Petrol and dieselArvind KejriwalDelhiPollution in delhi

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