Delhi Pollution: अगर आप दिल्ली में पेट्रोल और डीजल (petrol diesel) वाली गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अब दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (pollution certificate) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिल सकेगा. दिल्ली में आगामी 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों (petrol pumps) पर तेल भरवाने के लिए वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा. अगर प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल पंप वाले तेल देने से मना कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विंटर एक्शन प्लान लागू किया है.
पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में ये फैसला किया गया है.
यह भी पढ़ें: Delhi: यमुना में कम नहीं हुआ प्रदूषण का 'जहर', ITO पर बहता दिखा सफेद झाग
इसके साथ ही 3 अक्टूबर से पर्यावरण मंत्रालय का वॉर रूम काम करने वाला है. ये वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा. बता दें प्रदूषण की रोकथाम के लिए 6 अक्टूबर से दिल्ली सरकार Anti-Dust Campaign यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाली है.
यह भी पढ़ें: Explainer: फिर धुआं-धुआं होने लगी राजधानी दिल्ली, इस साल सितंबर में ही टूटा रिकॉर्ड!