ALT News को-फाउंडर Mohammad Zubair की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Updated : Jul 04, 2022 15:00
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Editorji News Desk

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने Alt News co-founder Mohd Zubair की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. दिल्ली पुलिस ने 2018 के कथित ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ के मामले में Alt News co-founder Mohd Zubair को कोर्ट में पेश किया था और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था.

जुबैर को 5 दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) व विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए हैं.

ये भी देखें- Journalist Zubair: पत्रकारों को लिखने-कहने के लिए जेल नहीं होनी चाहिए, जुबैर की गिरफ्तारी पर UN 

पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने इस आधार पर अदालत में जमानत याचिका दायर की कि अब उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि पुलिस द्वारा जब्त किया गया फोन उस वक्त का नहीं है, जब उन्होंने ट्वीट किया था.

उन्होंने कहा, ‘‘ट्वीट 2018 का है और यह फोन मैं (जुबैर) इस समय इस्तेमाल कर रहा हूं. मैंने ट्वीट करने से इनकार भी नहीं किया है.’’

जुबैर पर IPC की धाराओं पर केस दर्ज

जुबैर के खिलाफ शुरुआत में आईपीसी की धाराओं 153 (दंगा करने के इरादे से जानबूझकर भड़काना) और 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. बाद में उनके खिलाफ 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था.

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