Dog lovers of Agra beware: कुत्ता पालने के लिए पड़ोसी से लेनी होगी इजाजत , इस शहर में नया फरमान...

Updated : May 24, 2022 10:03
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Editorji News Desk

आगरा (Agra) में कुत्ता पालने के लिए अब पड़ोसी से NOC यानी No Objection Certificate लेना होगा. मतलब आप तभी कुत्ता पाल सकेंगे जब आपका पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा जोकि नगर निगम में दिखानी होगी. शहर में कुत्तों की वजह से हो रहे विवादों की वजह से नगर निगम जल्द ही ये नियम (Rule) लागू करने जा रहा है. नए नियम के मुताबिक जानवर पालने वालों को अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे जिनका वेरिफिकेशन नगर निगम करेगा. वहीं कुत्ते की फोटो और उसकी ब्रीड के बारे में भी बताना होगा.

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पड़ोसियों में होता है विवाद

नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे के मुताबिक कुत्तों को लेकर अक्सर पड़ोसियों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे में उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ोसी से सहमति लेने को आवश्यक किया जाएगा. फुंडे बोले कि शहर में लोग अलग-अलग जानवर पालते हैं जिनमें सबसे अधिक संख्या कुत्तों की होती है लेकिन इनका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते.

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कुत्ते को गोली मारी

हाल ही में आगरा के शहीद नगर इलाके में पड़ोसी के कुत्ते से परेशान होकर एक युवक ने कुत्ते को गोली मार दी थी. CCTV में ये घटना कैद हुई जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और मुकदमा भी हुआ. एक अनुमान के मताबिक आगरा शहर में करीब 30 हजार से अधिक पालतू कुत्ते हैं.

 

 

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