Maternity leave in India : केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत महिला कर्मचारी बच्चे की जन्म के समय या उसके तुरंत बाद बच्चे की मौत (Child Death) होने पर 60 दिनों की स्पेशल मैटरनिटी लीव (Special Maternity Leave) ले सकेंगी.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानि (DOPT) ने शुक्रवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत की वजह से होने वाले इमोशनल ट्रॉमा का मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया कि उन्हें कई रेफरेंस और प्रश्न मिले हैं, जिसमें जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में छुट्टी या मातृत्व अवकाश देने से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद मामले पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श किया गया और बच्चे की मृत्यु की वजह होने वाले इमोशनल ट्रॉमा का असर महिला कर्मचारियों पर ना पड़े इसके लिए उन्हें 60 दिन की स्पेशल लीव देने का फैसला किया गया है.
आदेश में डीओपीटी ने कहा है कि जिन महिला कर्मचारियों ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का लाभ नहीं उठाया है, तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मौत होने पर 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है. बच्चे की मौत से 28 दिन बाद तक इसे एप्लाई किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि इस छुट्टी का लाभ केवल उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं. साथ ही अधिकृत अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए स्वीकार्य होगा.