Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Mosque Case) को लेकर गुरुवार को वाराणसी की जिला अदालत (District Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मई तय कर दी है. सोमवार दोपहर 2 बजे भी मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी. गुरुवार को कोर्ट में आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभय नाथ यादव और मुमताज ने दलीलें रखीं.
मुस्लिम पक्ष ने दिया वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला
वर्शिप एक्ट (Worship Act) का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, मस्जिद में कोई शिवलिंग (Shivling) है ही नहीं. मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये भी कहा कि अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को केस किय था ट्रांसफर
वहीं बीच-बीच में हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात कहते रहे. सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के 36 लोग मौजूद रहे. मुस्लिम पक्ष ने करीब 2 घंटों तक कोर्ट में अपनी बात रखी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 मई इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से ट्रांसफर कर दी थी. शीर्ष अदालत ने इस मामले को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था.