Gyanvapi Masjid Dispute: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI जस्टिस एनवी रमना (CJI Justice NV Ramana) ने कहा कि बिना कागजात देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. हालांकि, इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है.
दरअसल वाराणसी अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से शुक्रवार को एक याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता के वकील हुफेज़ा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत के सर्वे का आदेश प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है. इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाली सर्वे पर फिलहाल रोक लगाई जाए.
गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा.
अदालत ने ये भी कहा कि सर्वे जारी रहेगा और ज़रूरत पड़े तो सर्वे करने वाले लोग मस्जिद के भीतर तक जा सकते हैं और उसकी वीडियोग्राफ़ी भी कर सकते हैं. अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि 17 मई तक सर्वे कमेटी रिपोर्ट दे.
बता दें, 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था. हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया था. अब कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है.