ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid Row) पर वाराणसी की जिला अदालत (Varanasi District Court) ने मंगलवार को अपना फैसला टाल दिया. अब अदालत 26 मई को इस पर सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से मांग कि आदेश 7-नियम 11 के तहत सुनवाई हो. इस पर वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने कहा कि वे इस मामले में 26 मई को सुनवाई करेंगे.
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उन्होंने कहा कि आदेश 7-नियम 11 को पहले सुना जाएगा. इसके साथ ही जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट (Gyanvapi Masjid Survey Report) पर 7 दिन के भीतर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को कहा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को सुनवाई शुरू हुई थी. करीब 45 मिनट तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए मामले को टाल दिया था. सुनवाई के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं.
आइए जानते हैं कि कोर्ट में मंगलवार को दोनों पक्षों ने जज के सामने क्या दलीले रखीं.
मुस्लिम पक्ष-
मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर सवाल उठाया.
सुप्रीम कोर्ट से सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई करने के लिए कहा.
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज करने की मांग की
हिंदू पक्ष-
कमीशन ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है, अदालत उसके ऊपर पहले गौर करे
सर्वे की सीडी, रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के सामने रखने की मांग की गई.
कथित शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्योरा जुटाने का आदेश देने की मांग की.
आपत्ति दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा.
मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज करने की अपील की.
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