ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey) पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका (Petition of Muslim Side) पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में नमाज पर लगी रोक को हटा दिया है. वहीं हिंदू पक्ष वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है. कोर्ट ने उस जगह को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय कर दी है.
'नमाजियों पर रोक सही नहीं'
यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने सुनवाई के दौरान याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवलिंग एक कुएं में मिला है. अगर नमाज और वजू की इजाजत दी गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है. इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 16 मई को दिया गया निचली अदालत का आदेश एकपक्षीय था. ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं है. स्थानीय प्रशासन तय करे कि किस तरह इसे संचालित किया जा सकता है.