Consensual sex is not rape: ओडिशा HC का फैसला, शादी का वादा कर आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं

Updated : Jan 12, 2023 11:14
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Editorji News Desk

ओडिशा हाईकोर्ट (Orissa HC) ने एक केस पर फैसला देते हुए कहा कि शादी (Marriage) का वादा कर किसी वयस्क महिला संग आपसी सहमति से शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाना रेप (Rape) की कैटेगरी में नहीं आता. अदालत ने रेप के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अगर कोई महिला (Women) अपनी इच्छा से संबंध बनाती है तो इस मामले में रेप की धाराएं नहीं लगनी चाहिएं और IPC की धारा 375 के लिए ये मामला गलत साबित होता है.

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मालूम हो कि एक शख्स के खिलाफ महिला ने शादी का वादा कर रेप करने का आरोप लगाया था. इस मामले पर जस्टिस संजीब पाणिग्रही की बेंच बोली कि अगर महिला की इच्छा के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाए जाते तो ये दंडात्मक होता. इस संबंध में हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भी आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया. 

Orissa HCRapephysical relationshipMarriage

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