Hijab Row: कम से कम शुक्रवार को ही पहनने दो हिजाब, कर्नाटक HC से याचिकाकर्ताओं की अपील

Updated : Feb 17, 2022 20:31
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Editorji News Desk

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने गुरुवार को हिजाब विवाद (Hijab Row) पर छात्राओं की ओर से दाखिल की गई शेष याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कहा गया कि उन्हें शुक्रवार और पवित्र माह रमजान के दौरान हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए. यह अंतरिम आदेश सामूहिक उन्माद पैदा कर रहा है. कोर्ट ने इस पर कहा कि ठीक है, हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे,"

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि हिजाब पर रोक कुरान पर प्रतिबंध लगाने के समान है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुक्रवार 18 फरवरी तक के लिए स्‍थगित कर दी है.

बता दें कि मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्‍थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने से को लेकर विवाद दिसंबर में शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी जिले की छह छात्राओं ने आवाज उठाई थी.

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