Hijab row: कर्नाटक HC ने कहा- अगर ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन होना चाहिए

Updated : Feb 24, 2022 00:21
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Editorji News Desk

हिजाब विवाद (Karnataka Hijab row) को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट (High Court) में 9वें दिन यानी बुधवार को भी सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों को स्कूलों की यूनिफॉर्म (School uniform) से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा. कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि कि अगर किसी स्कूल कॉलेज (College) में ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो या पीयू कॉलेज.

कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है. उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली सुनवाई के दौरान इस केस में कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है. आपको बता दें कि बीते दिन ही कोर्ट ने कहा था कि वह इस केस को इसी सप्ताह में खत्म करना चाहते हैं.

बता दें मंगलवार को सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा था कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है और केवल कक्षाओं में हिजाब की अनुमति नहीं है. चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, वर्दी सभी के लिए जरूरी है.

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