सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो उचित समय पर इस पर सुनवाई करेंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना बनाएं. हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है. याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की थी.
इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक लगा दी थी. कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी. वहीं प्राइवेट स्कूल अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं. इसके बाद जनवरी में कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ तब विवाद शुरू हुआ, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. इसके बाद कई दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया.