Hijab row: कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट (Karnataka High court) में प्रतिदिन सुनवाई हो रही है. सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट में एडवोकेट जनरल (Advocate General) ने कहा कि कॉलेज कैंपस (College/school campus) के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरुम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है. धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नावडगी ने कहा कि हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में एक कानून है. यह नियम एक विशेष टोपी या हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाता है.
वहीं याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश एक वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से उन मुस्लिम लड़कियों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया जो हिजाब के साथ स्कूलों और कॉलेजों में उपस्थित होना चाहती हैं. वे हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत गए थे.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस सप्ताह हिजाब से संबंधित मामले का निपटारा करना चाहता है और इसमें शामिल सभी पक्षों से सहयोग मांगा है.
बता दें कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है. इससे पहले सोमवार को कर्नाटक सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए.