दिल्ली (delhi) की रोहिणी अदालत (rohini court) ने जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) मामले में गुरुवार को पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी 45 आरोपियों को 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ साजिश, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं .मामला इस साल 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है.
कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने मामले से जुड़े सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
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बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 14 जुलाई को 2200 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 37 गिरफ्तार और 8 फरार आरोपियों को नामजद किया है. इसके अलावा दो नाबालिगों का भी नाम हैं. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अंसार और तबरेज अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है. पुलिस का दावा है की जहांगीर पुरी हिंसा साजिश के तहत की गई थी.
बता दें, 16 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी. हिंसा में कई वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें 1 को गोली लगी थी. कुछ और लोग भी घायल हुए थे.