jammu kashmir news: जम्मू-कश्मीर (jammu kashmir) में अब बहुत जल्द डिपार्टमेंटल स्टोर्स (Departmental Stores)और किराना दुकानों (grocery shops) पर बीयर (beer) मिलेगी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन (jammu kashmir administration) ने अपनी आबकारी नीति (excise policy) में बदलाव करते हुए जम्मू-कश्मीर के बड़े शहरों में प्रमुख किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर रखने और बेचने की इजाजत दे दी है. अब जल्द ही काउंटरों पर बीयर और दूसरी रेडी-टू-ड्रिंक पेय बेचे जा सकेंगे.
दरअसल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रशासनिक परिषद के साथ श्रीनगर में पिछले हफ्ते अहम बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया. शहरी क्षेत्रों में बीयर और दूसरी रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) पेय पदार्थ बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स या किराना दुकान को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलने वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की सूची में बीयर के अलावा अल्कोहलिक और नॉन- अल्कोहलिक ड्रिंक्स शामिल हो सकते हैं.
नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आइस्ड टी, चॉकलेट मिल्क, एनर्जी ड्रिंक शामिल हैं, जबकि अल्कोहलिक ड्रिंक में हार्ड लेमनेड, हार्ड कोला और वोदका और बीयर को शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और आबकारी नीति, 2023-24 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जेकेईएल-2ए देने को मंजूरी दी है. हालांकि इसमें दुकानों को लेकर कई नियम बनाए गये हैं.
Bharat jodo yatra के दौरान बीच सड़क बच्चे के साथ पुश अप करते दिखे राहुल...Video Viral