कर्नाटक (Karnataka) पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के केस में चित्रदुर्ग जेल में बंद लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू (Lingayat saint Shivamurthy) के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट (Chargesheet) दायर की जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे (sensational revelations) हुए. चार्जशीट के मुताबिक संत शिवमूर्ति ने 2013 से 2015 के बीच 13 साल की बच्ची के साथ कई बार रेप किया. पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में नाबालिग की आपबीती को बताया गया. लड़की ने बताया कि मेरी मां का 2012 में निधन हुआ था जिसके बाद मेरे पिता ने मुरुघ मठ के प्रियदर्शिनी हाई स्कूल में एडमिशन (Admission) दिलाया जहां वो अक्का महादेवी हॉस्टल में रुकी थी.
यौन शोषण के इस मामले में हॉस्टल वॉर्डन की मिलीभगत भी खुलकर सामने आई. पीड़िता ने कहा कि 2013-14 में जब रश्मि ने हॉस्टल वॉर्डन का पद संभाला तो लड़कियों पर दबाव बनाया गया. पीड़िता ने कहा कि शिवमूर्ति ने एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरा रेप किया.
बता दें कि जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र विद्यापीठ मठ द्वारा संचालित हाई स्कूल मे पढ़ने वाली दो नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. शरणारू के खिलाफ 27 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी. इस मामले में 27 अक्टूबर को जांच कर रही टीम ने जिले के दूसरे एडिशनल सेशन कोर्ट में 694 पेज की चार्जशीट दायर की थी जिसमें शिवमूर्ति समेत दो अन्य आरोपी भी नामजद किए गए हैं.