Hijab Row: कर्नाटक HC में बोली राज्य सरकार, इस्लाम का हिस्सा नहीं हिजाब

Updated : Feb 18, 2022 23:18
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Editorji News Desk

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कर्नाटक की राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा. एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नावादगी ने कहा कि हिजाब (Hijab) पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है. उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (1) के तहत नहीं आता है.

उन्होंने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड में हस्तक्षेप नहीं कर रही है और इस मामले में कॉलेज विकास समिति(सीडीसी) को फैसला करने दे रही है. सरकार जानबूझकर इन सबसे दूर है. हम कह सकते थे कि हिजाब धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं. एजी ने कहा कि राज्य सरकार ने यही आदेश दिया है कि छात्रों को वही यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, जो स्कूलों और कॉलेजों की ओर से तय की गई हो.

ये भी पढ़ें-Ahmedabad Blast Case: 70 मिनट में हुए थे 21 धमाके, 29 बम हुए थे फुस्स

बता दें कि इस मामले में अब कोर्ट में सुनवाई 21 फरवरी को होगी. 14 फरवरी से लगातार हाईकोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है

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