Kerala: नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 123 साल की सजा

Updated : Feb 07, 2024 08:22
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Editorji News Desk

Kerala Daughter Rape Case: केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक अदालत के स्पेशल जज अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी दूसरी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई.

तीन धाराओं के तहत 40-40 साल

अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनायी.

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अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी. छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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