मुंबई (Mumbai)की एक विशेष (special court)अदालत ने धारावी इलाके में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और जबरन उसका चुंबन लेने की कोशिश करने के जुर्म में 25 वर्षीय शख्स को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. विशेष न्यायाधीश (Special judge)ने सोमवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी पाया.
ये भी देखे:मीटिंग में मशगूल थे लोग, चूहे ने आकर खाया केक , वायरल हुआ वीडियो
2015 का है मामला
आपको बता दे कि यह घटना 2015 की है .अदालत (court)ने कहा कि बचाव पक्ष ने काफी दलीलें दी थी कि पीड़िता के बयान और अदालत के समक्ष साक्ष्य के बीच भिन्नता है कि क्या आरोपी ने उसका चुंबन लिया या उसे चूमने की कोशिश की. न्यायाधीश (judge)ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया, उसे छत पर लेकर गया और उसे अपनी ओर खींचा जो बताता है कि उसने यह सब यौन संबंध बनाने के इरादे से किया.
ये भी पढ़े:मनोकामना पूरी करने के चक्कर में हाथी की मूर्ति के नीचे फंसा शख्स...देखें वीडियो