शहरी और ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों (Street Dogs)से आम आदमी परेशान है. सड़कों पर आवारा कुत्तों के झुंड और इनके काटने के बढ़ते मामलों के बीच, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना देते हैं. उन्हें आवारा कुत्तों के टीकाकरण की जिम्मेदारी भी लेनी होगी. कोर्ट ने कहा कि ये कुत्ते अगर किसी को काट लेते हैं. तो उस व्यक्ति का इलाज कराना और मुआवजा भी इन्हीं लोगों को देना चाहिए जो लावारिस कुत्तों को खाना देते हैं.
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दो जजों की पीठ में सुनावाई
दो जजों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की. पीठ ने कहा कि लावारिस कुत्तों (Abandoned Dogs) के मुद्दे पर तर्कसंगत समाधान खोजा जाना चाहिए. इस मामले में अब कोर्ट 28 सितंबर को सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लावारिस कुत्तों को मारने पर अलग-अलग नागरिक निकायों खासकर केरल और मुंबई में पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं के समूह की सुनवाई कर रही है. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) ने केरल हाईकोर्ट के 2015 में आए उस फैसले को भी चुनौती दी है. जिसमें इन कुत्तों को खत्म करने का आदेश दिया गया था.
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