Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Masjid) को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर मथुरा (Mathura) के जिला जज ने गुरुवार को पहली बार सुनवाई की. सीनियर डिविजन जज ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 जुलाई को अगली सुनवाई तय की.
करीब दो साल बाद कोर्ट में हुई सुनवाई
यह याचिका सितंबर 2020 में कोर्ट में दाखिल की गई थी, जो अब करीब दो साल बाद कोर्ट में सुनी गई, जब जिला अदालत ने आदेश दिया कि यह याचिका कोर्ट में दायर किए जाने योग्य है. सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने गुरुवार 26 मई के आदेश की कॉपी सभी पक्षों को उपलब्ध करवाने की कवायद भी शुरू की. जिसके बाद इसपर सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है.
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लंबे समय से पेंडिंग थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से यह याचिका 25 सितंबर 2020 को सिविल जज कोर्ट में दाखिल की गई थी, इस याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. यह लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी.
याचिका में दावा
याचिका में दावा किया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है इसलिए इसे यहां से हटाकर वह ज़मीन ट्रस्ट को सौंपी जानी चाहिए. हालांकि इस याचिका को 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने सुनवाई योग्य न मानकर खारिज कर दिया था. इस याचिका पर जिला कोर्ट ने रिविजन के तहत सुनवाई 18 जनवरी 2021 को तय की थी. तबसे अब तक यानी 20 महीनों के दौरान इसे 36 तारीखों के बाद आज सुनवाई नसीब हुई.