Kuldeep Singh Sengar: दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव (Unnao) में 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार (Rape of minor girl) करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा (life sentence) काट रहे BJP के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. रेप के आरोपी सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जमानत मिली है. इस दौरान सेंगर को हर रोज संबंधित थाना अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा.
दरअसल BJP के पूर्व नेता सेंगर के वकील ने कहा कि शादी की रस्में और समारोह गोरखपुर और लखनऊ (Gorakhpur and Lucknow) में आयोजित किए जाएंगे और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते सेंगर को ही व्यवस्था करनी होगी.
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बता दें कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. तब वह नाबालिग थी.