Loudspeaker Row : इलाहाबाद HC ने कहा- अजान के लिए लाउडस्पीकर मौलिक अधिकार नहीं

Updated : May 06, 2022 10:48
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Editorji News Desk

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अजान (Azaan) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अजान इस्लाम (Islam) का पार्ट है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का जरूरी पार्ट नहीं है. जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की.

किसने डाली थी याचिका?

दरअसल, बदायूं की नूरी मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग का आवेदन SDM को दिया था. लेकिन 3 दिसंबर 2021 को SDM ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. इसी आदेश को इरफान नाम के याचिकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. याचिका में एसडीएम समेत तीन लोगों को पक्षकार बनाया गया था.

यह भी पढ़ें: Loudspeaker row: मुंबई में बिना लाउडस्पीकर हुई सुबह की अजान, मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला
 

बता दें UP की योगी सरकार ने मंदिर-मस्जिद सहित सभी धर्मस्‍थलों पर तय मानकों के अनुसार, लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने का आदेश दिया है. नए नियम के मुताबिक धर्मस्‍थल पर बजने वाले लाउडस्‍पीकर की आवाज उस स्‍थल के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने पर लाउस्पीकर उतारने का आदेश है.

MasjidazaanAllahabaad High Courtloudspeaker controversy

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