Maharashtra: महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा (Azan and Hanuman Challisa) पर चल रही तनातनी के बीच एक अहम फैसला लिया गया है. नए नियमों के अनुसार अब मस्जिद (Masjid) के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं बजाया (Loudspeaker) जा सकेगा. इसके अलावा अब किसी भी धार्मिक स्थलों (Religious place) पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी. अब आपको इससे जुड़े कुछ खास नियम हैं, वो बताते हैं.
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बता दें MNS चीफ प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. इस बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि 3 मई तक सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहां लगे लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी. अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगे.