Maharashtra: उद्धव सरकार का बड़ा फैसला- धार्मिक स्थलों पर इजाजत के बाद ही लगेगा लाउडस्पीकर

Updated : Apr 18, 2022 16:36
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Editorji News Desk

Maharashtra: महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा (Azan and Hanuman Challisa) पर चल रही तनातनी के बीच एक अहम फैसला लिया गया है. नए नियमों के अनुसार अब मस्जिद (Masjid) के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं बजाया (Loudspeaker) जा सकेगा. इसके अलावा अब किसी भी धार्मिक स्थलों (Religious place) पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी. अब आपको इससे जुड़े कुछ खास नियम हैं, वो बताते हैं.

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर बड़े फैसले

  • किसी भी धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर रोक
  • मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं
  • हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी
  • यह अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेंगे
  • इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है
  • 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश
  • उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

यह भी पढ़ें: Varanasi: सपा नेता ने लाउडस्पीकर से छेड़ा 'महंगाई डायन' का तान, video वारयल

बता दें MNS चीफ प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. इस बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि 3 मई तक सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहां लगे लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी. अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगे.

MasjidMaharahstraLOUDSPEAKERRaj Thackeray

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