सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, साथ ही एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केन्द्र और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘‘ परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए. एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें. ’’
इस मामले में याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि करीब सौ मकान गिरा दिए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘70-80 मकान बचे हैं, हर चीज निष्फल हो जाएगी.
वकील ने कहा कि अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं’’
यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने मकानों के ध्वस्तीकरण से संबद्ध है
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