Defamation Case: मेधा पाटकर को दिल्ली के एलजी सक्सेना के मानहानि मामले में मिली 5 महीने जेल की सजा

Updated : Jul 01, 2024 20:02
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Editorji News Desk

Defamation Case:  दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर 2001 के आपराधिक मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने सोमवार को मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को सजा दी है. कोर्ट ने मेधा पाटकर को पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. ये राशि एलजी सक्सेना को देने के निर्देश दिये गए हैं.

इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटेकर को दोषी माना और उन्हें एलजी सक्सेना की छवि को धुमिल करने के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये उन्हें देने निर्देश दिया. इस दौरान आरोप पक्ष ने मेधा पाटेकर की ज्यादा उम्र का मुद्दा भी उठाया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह केस 25 साल तक चला.

 

Defamation Case

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