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सीहोर के जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला लेते हुए धोखाधड़ी करने वाले सांई प्रसाद चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को 170 साल की कैद और 9 लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सांई प्रसाद कम्पनी में जमा किया हुआ पैसा पांच साल में दुगना हो जाने का आश्वासन देते हुए निवेशकों को पैसा जमा कर पॉलिसियां दी थीं. निवेशकों के पॉलिसियों की पांच साल पूरी हुई तो वे चिटफंड के कार्यालय में अपना पैसा लेने पहुचें तो देखा कार्यालय पर ताला लगा हुआ था. अपना पैसा ना मिलने पर निवेशक गोपालपुर थाना में प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराई.
न्यायालय संजय कुमार शाही ने आरोपी बाला साहब भापकर को धारा 420 भादवि एवं धारा 6 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में क्रमश: 5-5 वर्ष (17 काउंट) कुल 170 वर्ष का कारावास एवं कुल 9 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
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